खानवेल उप-मंडल के सबसे व्यस्त चौराहे खानवेल चार रास्ता पर यातायात व्यवस्था और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उप-मंडल दंडाधिकारी (SDM) अमित कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किया है।आदेश के अनुसार, 29 अप्रैल 2025 से 28 जून 2025 तक खानवेल मिनी कलेक्ट्रेट, उप-जिला अस्पताल, खानवेल चार रास्ता तथा इनके 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बैठक, धरना, समारोह अथवा विरोध प्रदर्शन बिना पूर्व अनुमति के आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा।प्रशासन का कहना है कि इस क्षेत्र में कोई भी अवरोध जनसामान्य को असुविधा पहुंचा सकता है और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है।आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि खानवेल के उप-मंडल पुलिस अधिकारी इस आदेश के अनुपालन हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करें।इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

